सरकार की नई गाइडलाइन जारी, शादी समारोह में 250 लोगों को मिली अनुमति, रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म: राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन आज 4 फरवरी 2022 को जारी की गई है. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जनवरी 2022 एवं 28 जनवरी 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए दिशा-निर्देश आदेश जारी किए गए हैं. इसके अनुसार अब विवाह समारोह में 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त किया गया है। विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी नीचे दिए गए ऑफिशल नोटिस से देख सकते हैं। यह गाइडलाइन 5 फरवरी 2022 से लागू होगी।
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें: Click Here
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें: Click Here
सरकार की नई गाइडलाइन जारी, शादी समारोह में 250 लोगों को मिली अनुमति
विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 एवं 28 जनवरी, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश आदेश जारी किये जाते हैं:
- प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।
विवाह समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा। - समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा।
- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या 6 में
संशोधन किया जाकर समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस दौरान फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा। - विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.01.2022 के बिन्दु संख्या 05 अनुसार संपूर्ण प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कप! (प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक) को समाप्त किया जाता है।
- समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं इस कार्य में सहयोग हेतु पुलिस विभाग के कार्मिकों के साथ होमगार्ड्स की तैनाती की जाकर उक्त आयोजनों में कोविड
उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी। - उक्त आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा।
- उपरोक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।
सरकार की नई गाइडलाइन यहां से देखें : Click Here