Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023: राजस्थान में अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए दी जाती थी, इसे बढ़ाकर राजस्थान सरकार द्वारा 10 लाख रुपए कर दिया है। इस योजना को “डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023” के नाम से जाना जाता है। यह योजना राजस्थान में 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित हो गई है।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह पर 5 लाख रुपए संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाएंगे और शेष 5 लाख रुपये 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवाए जाएंगे। डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जाती विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिंदू सवर्ण जातियों के युवक/ युवती से अनुसूचित जाति के युवक/ युवती के द्वारा विवाह किए जाने पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023
जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिंदू सवर्ण जातियों के युवक/ युवती से अनुसूचित जाति के युवक/ युवती के द्वारा विवाह को प्रोत्साहन देना है। इस उद्देश्य के लिए डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत अंतरजातीय विवाह के साहसिक कदम की सामाजिक रूप से सरहाना/ प्रोत्साहन स्वरूप नव युगल को समाज में उनके विवाह को स्थापित करने एवं घर गृहस्थी को आरंभिक तौर पर संचालन के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है।
राजस्थान में अंतरजातीय विभाग पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। अंतरजातीय विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा विभागीय पोर्टल SJMS पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना 2023 की विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023 Eligibility
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना 2023 के लिए पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार रखी गई है।
- अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती जिसने किसी सवर्ण हिंदू युवती या युवक से विवाह किया है।
- युवक एवं युवती दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी होने आवश्यक है।
- आवेदक युवक एवं युवती के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी किया हुआ मान्य होगा। एकल महिला की संतान के मामले में माता के नाम से जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- आवेदक युवक एवं युवती के संदर्भ में मूल निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी किया हुआ मान्य है। एकल महिला की संतान के मामले में माता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- युगल में से किसी की भी आयु विवाह तिथि को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आपराधिक मामलों के संबंध में युगल (वर-वधु) द्वारा दोषसिद्ध नहीं हुआ है, का स्वघोषित पत्र में अंकित तथ्य ही मान्य है। व्यक्तिश: दोषसिद्धि की लिखित में जानकारी/ विशेष परिस्थिति में जांच की जा सकती है।
- युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे युगल द्वारा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी समानांतर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
- विवाह की तिथि से एक वर्ष की अवधि में विभागीय पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
- युवक या युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023 Required Documents
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार रखे गए हैं।
- युगल का आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड।
- विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।
- जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
- मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
- 10वीं की अंक तालिका अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
- पति और पत्नी दोनों का जॉइंट अकाउंट का खाता संख्या एवं बचत खाता के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति।
- युगल के पैन कार्ड (आधार लिंक्ड) की प्रति।
- युवक एवं युवती के आयकर रिटर्न की प्रति (यदि आयकर दाता है तो)
- युवक एवं युवती का गंभीर अपराध प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं होने का शपथ पत्र।
- युगल के विवाह की संयुक्त फोटो।
- विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- युगल में से एक जो अनुसूचित जाति का नहीं हो, उसे अपने स्वयं के हिंदू स्वर्ण जाति का होने का शपथ पत्र।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023 प्रोत्साहन राशि
जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिंदू सवर्ण जातियों के युवक या युवती से अनुसूचित जाति के युवक या युवती के द्वारा विवाह योजना अंतर्गत युगल के सुखद दांपत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति-पत्नी के लिए 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि नियमानुसार दी जाती है।
- पति-पत्नी के संयुक्त नाम एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पदनाम की संयुक्त रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट राशि 5 लाख रुपए होगी।
- युगल के दांपत्य जीवन के निर्वहन के परियोजनार्थ संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से नगद प्रोत्साहन 5 लाख रुपए दिया जाएगा।
- आवेदक युगल में से किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु होने पर एफडी की राशि उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023 आवेदन की प्रक्रिया
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- सबसे पहले अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाना है।
- इसके बाद अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है।
- यदि एसएसओ आईडी नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर लॉगिन करना है।
- एसएसओ आईडी लोगिन करने के बाद SJMS SMS के आइकॉन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद Intercaste के आइकॉन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अपनी जन आधार संख्या से सदस्यों की सूची में से अपने नाम का चयन करना है।
- जन आधार में दर्ज आधार नंबर के साथ अपनी पहचान को बायोमेट्रिक तकनीक के माध्यम से सत्यापित करना है।
- इसके बाद आवेदक का सामान्य विवरण जैसे आवेदक का नाम, फोटो, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पता एवं पूछी गई जानकारी सही से भरनी है।
- आवेदक के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जन आधार डेटाबेस से ए.पी.आई. के माध्यम से स्वत: ही फेच किए जाएंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर एवं उत्तीर्ण होने का वर्ष इंद्राज करने पर डाटा डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापित होगा।
- पति-पत्नी को पैन कार्ड नंबर अंकित करना होगा एवं पैन कार्ड स्कैन कर अपलोड भी करना होगा।
- आय प्रमाण पत्र के साथ पति अथवा पत्नी अथवा दोनों आयकर रिटर्न भरते हैं तो अपने पिछले वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न भी अपलोड करना होगा।
- युगल द्वारा शपथ पत्र को निर्धारित प्रारूप में नोटरी से प्रमाणित कर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही विभागीय पोर्टल पर दिए गए शपथ को ई-साईन द्वारा प्रमाणित करना होगा।
राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम 2023 का आधिकारिक नोटिफिकेशन यहां देखें