Toll Tax Free टोल टैक्स से केवल इनको ही मिलती है छूट, देखें पूरी लिस्ट: भारत में सड़कों पर टोल सेंटर लेवल और राज्य लेवल दोनों पर होते हैं। भारत में कई गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें बिना टोल दिए जाने दिया जाता है। परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट में ऐसे 25 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट जज इत्यादि शामिल है। भारत में टोल जिन व्यक्तियों के लिए फ्री है, उनकी लिस्ट नीचे उपलब्ध करवा दी गई है।
आम नागरिक को हमेशा टोल टैक्स देना होता है। लेकिन परिवहन मंत्रालय द्वारा करीब 25 लोगों को टोल टैक्स फ्री रखा गया है। इसकी लिस्ट हमने आपको नीचे उपलब्ध करवा दी है।
टोल यदि 60 किलोमीटर बाद में आता है तो पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं 30 किलोमीटर दूरी पर दूसरा टोला जाता है तो आधा टोल देना पड़ता है। लेकिन भारत में कई ऐसे लोग भी हैं जिनका एक रुपए भी टोल टैक्स नहीं लगता है। भारत में जिन व्यक्तियों का टोल टैक्स फ्री किया गया है उनकी लिस्ट नीचे उपलब्ध करवा दी गई है।
Toll Tax Free टोल टैक्स से केवल इनको ही मिलती है छूट, देखें पूरी लिस्ट
अगर आपको भी रोज काफी लंबा सफर करके ऑफिस जाना होता है, तो आपको सबसे ज्यादा टेंशन जिस बात की होती है, वो है टोल टैक्स की. ऐसे में अगर आपको हम बताएं कि इस देश में कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं, जो चाहे जितना भी सफर करें, उन्हें कोई टोल नहीं देना होता है.
इन गाड़ियों को टोल टैक्स से राहत
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- किसी भी राज्य के राज्यपाल
- भारत के चीफ जस्टिस
- लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति
- किसी राज्य के मुख्यमंत्री
- कैबिनेट मंत्री
- लोकसभा / राज्यसभा सांसद
- भारत सरकार के सचिव
- लोकसभा सचिव
- सुप्रीम कोर्ट के जज
- किसी राज्य के राज्यमंत्री
- केंद्र शासित प्रदेश के एलजी
- पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टॉफ
- किसी राज्य के विधासभा अध्यक्ष
- किसी राज्य के विधानसभा के सभापति
- हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
- हाई कोर्ट के जज
- राज्य सरकार के मुख्य सचिव
- थलसेनाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष
- अर्धसैनिक बलों
- केंद्रीय या राज्य सशस्त्र बल,
- फायर फाइटर डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी टोल टैक्स नहीं देना होता.
- शव वाहन को भी टोल टैक्स देने से छूट है.
- राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य,
- किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल की तरफ से जारी पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स देने से छूट प्राप्त है.
- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से पुरस्कृत शख्स, यदि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि अपना फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है तो उसे भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता.